भोपाल. मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा की पीडि़ता बालिका या महिला को सरकार अब आर्थिक सहायता देगी. इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहायता योजना को मंजूरी दी गई. इसमें 40 प्रतिशत से कम अंग भंग होने की स्थिति में दो लाख रुपये और इससे अधिक दिव्यांगता पर चार लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई. इसमें उप दुकान खोला जाना वाणिज्यक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की घरेलू हिंसा की पीडि़ता को सहायता देने संबंधी योजना को मंजूरी दी गई है. बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. यह एक अप्रैल 2022 से लागू होगी. वाणिज्यिक कर विभाग ने उप दुकानें खोलना प्रस्तावित था, जिससे मुख्यमंत्री ने अमान्य कर दिया. बाटलिंग फीस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. बीयर इकाई को किसी पंजीकृत कंपनी को लीज फर दिया जा सकता है. यह ऐसी कंपनी को दिया जाएगा जिसका वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए. अंगूर से शराब बनाने पर वर्ष 2025-26 तक आबकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा. जामुन से भी वाइन के निर्माण की अनुमति होगी. भोपाल और इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज खोली जा सकेंगी. शराब दुकानों के ठेके छोटे समूह में दिए जाएंगे.
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में शामिल आबादी भूमि के पट्टे दिए जाने के नियम को भी मंजूरी दे दी. इसमें भूमि धारण करने वाले को एक ही भूखंड पर आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग करने पर अलग-अलग पट्टे दिए जाएंगे. लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के तहत कंपनी गठित करने का निर्णय भी लिया गया है. यह कंपनी विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों के प्रबंधन का काम देखेगी.
विशेषज्ञों के 25 पदों पर होगी सीधी भर्ती, शेष पदों पर दी जाएगी क्रमोन्नति
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए 25 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया. साथ ही शेष 75 प्रतिशत पदों पर क्रमोन्नति दी जाएगी. बैठक में आयुष्मान निरामयम योजना के तहत गैस पीडि़त परिवारों को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया. इसके तहत एक साल में उपचार पर पांच तक में योजना के माध्यम से किया जाएगा. इससे अधिक राशि में होने पर गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.
केबिनेट के अन्य निर्णय
- विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतू और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग किए जाने का निर्णय लिया गया.
- शासकीय सेवकों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है.
- उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में शबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नौ करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से सिलेंडर निर्माण की इकाई लगाई जाएगी. इसके लिए 50 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया.
- प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक में 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जाएगी. इन्हें तीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान होगा.
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