इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला को ईशनिंदा का मैसेज भेजने के लिए मौत की सजा सुनाई. अनिका अतीक को रावलपिंडी की एक अदालत ने फारूक हसनत की शिकायत पर दोषी ठहराया था, जिन्होंने 2020 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था. उस पर पैगंबर के खिलाफ ईशनिंदा करने, इस्लाम का अपमान करने और साइबर अपराध कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. मामले में बताया गया है कि अनिका और फारूक दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे और गुस्से में अनिका ने उसे ‘ईशनिंदा’ का मैसेज भेज दिया था.
बताया था युवक ने अनिका से मैसेज को हटाने और उसके व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा करने से उसने इनकार कर दिया था. नतीजतन, फारूक ने उसके खिलाफ संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई, जिसने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया और उसे पूछताछ व अभियोजन के लिए गिरफ्तार कर लिया.
पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून को पूर्व सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने 1980 के दशक में बनाया था. इन कानूनों के तहत किसी को भी फांसी नहीं दी गई है, लेकिन ईशनिंदा करने के संदेह में कई लोग मारे गए हैं. पिछले साल, सियालकोट शहर में एक कारखाने में प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक श्रीलंकाई व्यक्ति को ईशनिंदा का आरोप लगाने के बाद भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अमृतसर में सुरक्षाबलों ने बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन के जरिये फेंका गया करोड़ों का मादक पदार्थ
पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक चार जबरदस्त धमाके, पांच की मौत और 20 लोग जख्मी
पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द
पाकिस्तान ने भारत के द्वारा अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय मदद को बताया पब्लिसिटी स्टंट
Leave a Reply