क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब कानूनी मान्यता मिलना नहीं: निर्मला सीतारमण

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब कानूनी मान्यता मिलना नहीं: निर्मला सीतारमण

प्रेषित समय :12:48:08 PM / Fri, Feb 11th, 2022

नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने केवल क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर कर लगाया है और इसे वैध या प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है.

वित्त मंत्री ने ऐसे समय में बात की है जब क्रिप्टोकरेंसी टैक्स को मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि लेनदेन को कर के दायरे में लाना इसे वैध बनाने की दिशा में एक कदम है.

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, नहीं सर, सरकार देश में मौजूद सभी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में कितने सब्सक्राइबर हैं इसका डाटा नहीं जुटाती. साथ ही देश के लोगों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के वैल्यू का डाटा भी नहीं जुटाती है.

पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 21 नई 2021 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वाले अपने रेग्युलेटेड संस्थाओं से केवाईसी, एंटी-मनी लांड्रिंग फाइनैंशियल टेरररिज्म के रोकथाम, पीएमएलए,  फेमा और अन्य रेग्युलेशन के तर्ज पर अपने कस्टमर्स का Due Diligence को पूरा करने का आदेश दिया था. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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