अनूपपुर: कलेक्टर न्यायालय का फैसला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनियमितता पर समिति प्रबंधक और विक्रेता भेजा जेल

अनूपपुर: कलेक्टर न्यायालय का फैसला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनियमितता पर समिति प्रबंधक और विक्रेता भेजा जेल

प्रेषित समय :20:19:40 PM / Tue, Feb 15th, 2022

अनूपपुर. खाद्यमंत्री के गृह जिले में इन दिनों शासकीय खाद्यान्न से जुड़े मामले सुर्खियों में है,शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी के दर्जनों मामलो के साथ ही गरीबों को अमानक चावल का वितरण, मिलर द्वारा मिलिंग के लिये ले गए शासकीय धान की हेराफेरी करने सहित दर्जनों मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. शासन की कल्याणकारी योजनाओं में लगातार अनियमितता व भ्रष्टाचार किये जाने के कारण चार माह के अंदर ही खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के दो संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा हैं. ऐसे ही एक मामला सामने आया जिसमे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूपपुर सोनिया मीना ने 14 फरवरी को शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोड़री नंबर 1 में मुनाफा कमाने वाले समिति प्रबंधक दिनेश राव (भट्ट) पिता रामसेवक भट्टा व निगवानी के विक्रेता रजनीश कुमार तिवारी पिता रामपाल तिवारी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनियमितता किए जाने के मामले में चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 में दोनो व्यक्तियों को निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल रीवा में रखे जाने का आदेश दिया, जिसके बाद आनन- फानन में आदेश के बाद ही रीवा जेल के लिए रवाना कर दिया गया.

यह है मामला

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नंबर 1 में अनियमितता किये जाने की जांच हेतु निरीक्षण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 27 जनवरी 2022 को किया गया. निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक दिनेश राव व विक्रेता द्वारा किए गए अनियमितता व गड़बड़ी की पोल खुली. जिसमें ग्राम सुईडांड के हितग्राहियों को माह दिसम्‍बर 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण हितग्राहियों को नही किया गया एवं माह दिसम्‍बर 2021 में नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन के दौरान खाद्यान्न का फर्जी वितरण पीओएस मशीन में दर्ज कर दिया गया और विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन की प्रिंटेड रसीद/बिल इसलिये प्रदान नही किया गया की कहीं हितग्राहियों को इस संबंध में कोई जानकारी हो सके.

पीएमजीकेएवाई योजना में ढुंढे लिये थे अवसर

कोरोना संकट दौर में रोजीरोटी कमाने वाले गरीबो पर सीधा असर पड़ा था, ऐसे असहाय व गरीबो के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू कर उन्हे नि: शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना था, जिसमें माह जनवरी 2022 व फरवरी 2022 के नियमित व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न को एक मुश्त बांटे जाने के निर्देश थे. लेकिन कोरोना काल में अवसर का लाभ उठाते हुए निगवानी प्रबंधक व विक्रेता ने माह जनवरी 2022 के पीएमजीकेएवाई व नियमिति खाद्यान्न का वितरण किया गया और माह फरवरी 2022 के नियमित व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न का फर्जी वितरण कर उसे पीओएस मशीन में दर्ज कर लिया गया.

कालाबाजारी करने नही खोली जाती थी दुकान

पूरे मामले की जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को राशन वितरण न हो इसके लिए नियमित दुकान ही नही खोली गई जिसके कारण हितग्राही राशन पाने वंचित रहे. एईपीडीएस पोर्टल की जांच में विक्रेता द्वारा दिसम्‍बर 2021 में केवल 6 दिन व जनवरी 2022 में 8 दिन ही दुकान खोली गई. जांच के दौरान दुकान में सभी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक निरंक पाया गया था, जबकि एईपीडीएस पोर्टल/पीओएस मशीन के अनुसार मौके पर 38.77 क्विंटल गेहूं, 41.30 क्विंटल चावल, 11 किलो शक्कर व 1 किलो नमक होना चाहिए था. इतना ही नही मैनुअल स्टॉक पंजी, निरीक्षण पंजी व किसी भी योजना की वितरण पंजी प्रस्तुत नही की गई थी. जिसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था.

कलेक्टर न्यायालय ने जेल भेजने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने शासकीय उचित मूल्य दुकान खोडऱी नं. 1 के संचालनकर्ता पर अनियमितता कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के वितरण आचरण किये जाने पर तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण में प्रतिकूल प्रभाव डालने पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रबंधक निगवानी दिनेश राव भट्टा व विक्रेता राजनीश कुमार तिवारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के वितरीत आचरण कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य पर चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 (1980 का क्र.7) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए दोनो व्यक्तियों को निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल रीवा में रखे जाने का आदेश पारित किया. अतरिक्‍त पुलिस अधिक्षक अभिषेक राजन ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के तुरंत बाद ही दोनो आरोपियों को केन्द्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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