गुजरात: गे डेटिंग एप के जरिए धोखाधड़ी के मामले का भंडाफोड़, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

गुजरात: गे डेटिंग एप के जरिए धोखाधड़ी के मामले का भंडाफोड़, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

प्रेषित समय :18:09:14 PM / Wed, Feb 16th, 2022

अहमदाबाद. गुजरात में एक समलैंगिक डेटिंग एप के जरिए कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने डेटिंग एप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस के मुताबिक इस गैंग में तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि इन लोगों ने पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर उनके साथ मरपीट की और उन्हें लूटने की कोशिश की है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अब तक 15-20 लोगों को अपना निशाना बनाया है.

समलैंगिक संबंध कानूनन कोई अपराध नहीं है, लेकिन समाज में अभी इसी स्वीकृति नहीं है. ऐसे किसी भी मामले का पता लगने पर सामाजिक बहिष्कार का खतरा रहता है. इसके साथ ही इस बात का डर बना रहता है कि समाज में लोग उन्हें चिढ़ाएंगे. सामाजिक डर के कारण ऐसे लोगों को अपराधी आसानी से ब्लैकमेल कर देते हैं.

अहमदाबाद पुलिस ने इसी तरह समलैंगिक लोगों को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद पुलिस के अधिकारी जेपी जडेजा ने बताया कि तीन आरोपी पिछले चार महीने से डेटिंग एप के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे थे. एक डेटिंग एप ग्रिंडर के जरिए आरोपी अपने शिकार को खोजते थे. बातचीत के बाद वह उसके बारे में जानकारी निकाल लेते थे और फिर ब्लैकमेल करते थे. इस दौरान आरोपी पीड़ितों से जबरन बैंक अकाउंट में पैसा मांगते थे. वहीं, कई लोगों को सूनसान जगह पर बुलाकर उनके साथ मारपीट करते थे. अब तक इन्होंने करीब 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है.

आरोपी तब मनबढ़ हो गए जब उन्हें लगा इस तरह के मामलों की शिकायत कोई भी नहीं करेगा. डर के कारण कोई भी पुरुष पुलिस के पास नहीं जाएगा. लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब एक पीड़ित ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई.

बता दें कि 2018 से पहले समलैंगिक सेक्स को अपराध माना जाता था. धारा 377 को पहली बार 1994 में चुनौती दी गई थी. 24 साल तक चली लड़ाई के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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