पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच के डा. पीजी नाजपांडे, अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने राज्य की शिवराज सरकार को लीगल नोटिस भेजा है, श्री नाजपांडे के अनुसान विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत राज्य सरकार विद्युत नियामक आयोग को परामर्श दे सकता है. धारा 108 का उपयोग कर राज्य सरकार आयोग को सूचित करने का कार्य करे कि कोरोना काल में बिजली दरों में वृद्धि नहीं की जाए.
बताया गया है कि 6 दिसम्बर 2021 को भी नोटिस भेजा गया था दो माह बीतने के बाद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, इसके बाद अब फिर लीगल नोटिस भेजा गया है कि 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार को निर्णय ले. कोरोना काल में प्रदेश की जनता आर्थिक रुप से कमजोर हुई है, लाकडाउन के चलते हजारों लोगों की नौकरी चली गई, ऐसे में विद्युत दरों में वृद्धि से आर्थिक बोझ आ जाएगा, शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह विद्युत अधिनियम की धारा 108 का उपयोग कर विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरों में वृद्धि न करने का परामर्श दे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में हनुमानताल तालाब के किनारे बने जर्जर भवन को किया जमींदोज..!
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