बीजेपी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रीट धांधली में नहीं होगी CBI जांच

बीजेपी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रीट धांधली में नहीं होगी CBI जांच

प्रेषित समय :11:20:58 AM / Fri, Feb 25th, 2022

जयपुर. राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है ऐसे में राज्य की जांच एजेंसी एसओजी ही हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करे. चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की डिविजनल बेंच ने एबीवीपी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने एसओजी के अफसरों को 4 हफ्ते में रीट मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए हैं.

वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर कोर्ट जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो आने वाले समय में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का भी गठन किया जा सकता है. कोर्ट ने मौजूदा जांच की परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं मानी है. कोर्ट ने कहा कि SOG की जांच फिलहाल संतुष्टि पूर्ण है ऐसे में CBI जांच और उसकी दखल की जरूरत नहीं है. बता दें कि रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग काफी समय से विपक्षी दल बीजेपी कर रहा है जिसको लेकर सड़क से विधानसभा तक कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

वहीं हाईकोर्ट ने रीट अभ्यर्थी मधु नागर और भागचंद शर्मा की याचिकाओं को भी एबीवीपी के साथ ही केस में शामिल कर लिया है जिस पर सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी. वहीं याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मुखिया हैं और वह राजस्थान के गृहमंत्री भी हैं ऐसे में SOG जांच से उनके हितों का टकराव हो सकता है.

इधर राज्य सरकार 62 हजार पदों के साथ रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को करने जा रही है जिसको लेकर बुधवार को सीएम गहलोत ने विधानसभा में बजट भाषण में रीट परीक्षा के जुलाई में होने की घोषणा की जिसके बाद बुधवार को ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने देर रात 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजन करने का ऐलान किया. शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद राज्य के लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है. वहीं गहलोत के मुताबिक रीट परीक्षा में पुराने परीक्षार्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी सुविधाएं पहले की तरह ही रहेंगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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