अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने सोमवार को कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पहले लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया. हालांकि, लोगों को फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानवीय आधार पर यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीयों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल में छूट दी है. भारतीय नागरिकों को बोर्डिंग से पहले टीकाकरण प्रमाण पत्र, नेगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं से छूट दी गई है. उन्हें एयर-सुविधा पोर्टल पर प्रस्थान से पहले दस्तावेज़ अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है.
नए नियम 2 मार्च से लागू होने जा रहे हैं प्रतिबंधों में ढील की घोषणा उस दिन की गई जब गुजरात ने 117 नए कोरोना मामले सामने आए. वहीं 344 लोगों के ठीक होने की सूचना दी गई, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,820 हो गई.
नए नोटिस के अनुसार, राज्य सरकार ने राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर सीमा को हटा दिया. इसने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए एक कोविड-19 प्रमाणपत्र दिखाने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध और स्वच्छता जो कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का हिस्सा हैं, गुजरात में लागू रहेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-गुजरात: किसानों को सरकार स्मार्ट फोन खरीदने पर आर्थिक सहायता, मिलेगी खेती, पशुपालन, मौसम की जानकारी
गुजरात के शहरों अहमदाबाद और वड़ोदरा से भी हटाया गया नाइट कर्फ्यू, अब आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा- एलएलपी पार्टनर की निजी संपत्ति कुर्क नहीं कर सकते
गुजरात: सूरत समेत 6 महानगरों से नाइट कर्फ्यू हटा, 21 से सभी स्कूल खुलेंगे
Leave a Reply