एमपी: नमकीन का नमूना मिसब्राण्डेड पाए जाने पर विक्रेता एवं निर्माता पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया

एमपी: नमकीन का नमूना मिसब्राण्डेड पाए जाने पर विक्रेता एवं निर्माता पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया

प्रेषित समय :10:03:19 AM / Tue, Mar 1st, 2022

अनूपपुर. नमकीन का नमूना मिसब्राण्डेड पाए जाने पर विक्रेता एवं निर्माता पर जांच उपरांत मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निणाज़्यक अधिकारी सरोधन सिंह ने दोनो पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं.

जानकारी अनुसार सियाराम किराना स्टोर्स अनूपपुर से लिए गए श्रीकाका जम्बो नमकीन का नमूना जांच उपरांत मिथ्याछाप (मिसब्राण्डेड) पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सरोधन सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुकेश अग्रवाल पर 10 हजार रुपये एवं नमकीन के निर्माता कम्पनी मेसर्स न्यू गुजरात नमकीन भण्डार शहडोल के मालिक गोवर्धनदास वासवानी को उपरोक्त अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की गई है.

पारित आदेश में संबंधित जनों को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्णय आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिरोपित शास्ति यदि दोनो अभियुक्तों द्वारा संदत्त नहीं किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार अनावेदकों पर उक्त राशियों को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी. अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने तक विक्रेता को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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