इंदौर. खाने के शौकिनों के लिए खुशखबरी है. अब जल्द ही शहर में होटल और रेस्त्रां 24 घंटे खुले रह सकेंगे. प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि कलेक्टर जल्द ही शहर के स्टार्टअप, बीपीओ और 24 घंटे खुले रहने वाले कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बात कर उन इलाकों का चयन करेंगे. जहां पर लगातार प्रतिष्ठान खुले रखने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा शहर में 24 घंटे लोक परिवहन चालू रखने की अनुमति भी दी जाएगी.
जानकारी के अनुसार आठ मार्च को राज्य शासन ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें प्रदेश में 24 घंटे होटल -रेस्त्रां खोले जा सकेंगे. हालांकि इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एक दिन का अनिवार्य अवकाश और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवाने का कहा गया है. इसके बाद शहर में भी 24 घंटे होटल और रेस़्त्रा खोलने का रास्ता साफ हो गया है. पिछले दिनों हुई एक बैठक में स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा कर कहा था कि उनके यहां पर 24 घंटे काम चलता है कि लेकिन रात में खाने की परेशानी हो जाती है, इसलिए होटल और रेस्त्रां 24 घंटे खोलने की अनुमति दी जाए. इसके बाद कलेक्टर ने एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार की अनुमति के लिए भेजा था.
इसकी पुष्टि करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अधिसूचना के बाद अब हम लोग जल्द ही बैठक कर उन इलाकों का चयन करेंगे, जहां पर होटल रेस्त्रां खोलने की अनुमति दी जाएगी. अभी पूरे शहर में हम इसकी अनुमति नहीं देंगे. वहीं शहर में कुछ रुटों पर सिटी बस की सुविधा भी शुरू की जाएगी. इससे रात में सफर करने वाले लोगों को आसानी हो जाएगी.
इन इलाकों में मिल सकती है अनुमति
शहर के विजय नगर, स्कीम 54, पलासिया, गीता भवन, तुकोगंज जैसे कई इलाके है, जहां पर स्टार्टअप और काल सेंटर है. यहां पर अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा बीआरटीएस पर बसों को चलाने की अनुमति भी दी जा सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्य प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक 8 मार्च को इंदौर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल
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