पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित पनागर के ग्राम पंचायत तिलगवां में मनरेगा के तहत किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी तत्काली सीईओ मेहबूब खान व सचि छन्नू राय के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने न्यायालय में चालान पेश किया है. इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पूर्व में ही चालान पेश कर दिया गया है.
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत तिलगवां जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर में मनरेगा से संबंधित कार्याे में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच करते हुए एपीओ प्रशांत शर्मा, उपयंत्री पंकज मुडिय़ा, तत्कालीन सीईओ मेहबूब खान, सरपंच कृष्णा यादव, सचिव छन्नू राय सहित अन्य दो सप्लायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 420, 467,468, 471, 120बी व 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की गई. मामले की जांच में ग्राम पंचायत तिलगवां में मनरेगा से संबंधित निर्माण कार्याे में शासन को कुल 199550 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाना पाया गया, इस मामले में आरोपी तत्कालीन उपयंत्री पंकज मुडिय़ा, हरिओम ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर विजय कुमार यादव, मां कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर महेन्द्र श्रीवास, के खिलाफ 21 दिसम्बर 2022 को विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया था. मामले में दो अन्य आरोपी तत्कालीन सीईओ मेहबूब खान जनपद पंचायत पनागर व ग्राम तिलगवां के सचिव छन्नू राय के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर आज दोनों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के जबलपुर में लोडेड पिस्टल के साथ पकड़े गए तीन बदमाश
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