इमरान खान को बड़ा झटका: पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत

इमरान खान को बड़ा झटका: पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत

प्रेषित समय :15:34:56 PM / Thu, Apr 7th, 2022

नई दिल्ली. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. अपने शुरुआती बात में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वह गलत था.पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ठ के चीफ जस्टिस अता बांदियाल ने कहा है कि यह बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, वह पूरी तरह से गलत था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देश हित में देखना होगा. हम इसपर आज ही फैसला सुनाएंगे.

उन्होंने कहा, हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा. इस बात पर अब पीएमएएल नवाज के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जाविद सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय देंगे. इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही थी. मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिसर के आस पास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के गेट पर की गई है. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की ओर से पेश हुए वकील से तीखे सवाल पूछे. राष्ट्रपति के वकील ने कहा, नेशनल असेंबली भंग करने का उनका फैसला संविधान सम्मत है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चल रहा है तो फिर राजनीतिक संकट किस बात का है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग कराए ही खारिज कर देना संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है. देश में मध्यावधि चुनाव कराए गए तो अरबों रुपए का खर्च आएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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