पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक करार

पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक करार

प्रेषित समय :21:18:57 PM / Thu, Apr 7th, 2022

नई दिल्ली. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. अंतिम फैसला अब कुछ ही देर में आने वाला है. फैसले को देखते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया था. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बांदियाल ने कहा है कि यह बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, वह पूरी तरह से गलत था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देश हित में देखना होगा. हम इसपर आज ही फैसला सुनाएंगे. पाकिस्तानी समय के अनुसार आज शाम साढ़े 7 बजे इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा. यानी भारतीय समय के अनुसार करीब 8 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा. इससे पहले सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है.

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे. इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी लीगल टीम के साथ बैठक की है. इमरान खान की पार्टी ने पीटीआई ने कहा है कि वह चाहे फैसला कुछ भी आए, उसे मानेंगे. चीफ जस्टिन उमर अता बांदियाल ने प्रथम साक्ष्या दृष्टिकोण के आधार पर पाया है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को जिस तरह से इसे भंग किया वह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है. 5 जजों की पीठ आज पांचवे दिन नेशनल असेंबली को भंग किए जाने की सुनवाई कर रही है. जियो टीवी का कहना है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट आज नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के कासिम सुरी के फैसले को असंवैधानिक करार देंगे.

उन्होंने कहा, हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा. इस बात पर अब पीएमएएल नवाज के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जाविद सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय देंगे. इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही थी. मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान परिसर के आस पास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के गेट पर की गई है. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की ओर से पेश हुए वकील से तीखे सवाल पूछे. राष्ट्रपति के वकील ने कहा, नेशनल असेंबली भंग करने का उनका फैसला संविधान सम्मत है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चल रहा है तो फिर राजनीतिक संकट किस बात का है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग कराए ही खारिज कर देना संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है. देश में मध्यावधि चुनाव कराए गए तो अरबों रुपए का खर्च आएगा.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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