नासिक. हिजाब विवाद, हलाल और झटका मीट विवाद के बाद अब देश में लाउडस्पीकर पर अजान का विवाद तेज होता जा रहा है. कुछ लोग लाडस्पीकर में अजान का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको इस्लाम का हिस्सा बता कर इसका समर्थन कर रहे हैं. इन सब विवादों के बीच महाराष्ट्र के नासिक के कमिश्नर ने बड़ा आदेश दिया है. नए आदेश के बाद अब नासिक में लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा या भजन चलाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी.
नासिक पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लाउडस्पीकर में भजन या फिर हनुमान चालीसा बजाने के लिए परमीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अजान से पहले या फिर 15 मिनट बाद तक इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं नए आदेश के मुताबिक किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी. कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि इस तरह के आदेश का एकमात्र उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी और अगर कोई 3 मई के बाद आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.
आपको बता दें कि रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि वह 3 मई तक का इंतजार करेंगे और अगर इसके बाद लाउडस्पीकर से अजान पर रोक नहीं लगाई गई तो वह लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे. ठाकरे के कहा अपने बयान में कहा था कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धार्मिक के बजाय सामाजिक मुद्दा अधिक है. मनसे प्रमुख ने कहा कि वह नहीं चाहते कि समाज की शांति भंग हो, लेकिन अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहा तो उन्हें (मुसलमान) भी हमारी प्रार्थनाएं लाउडस्पीकर पर सुननी पड़ेंगी.
मनसे प्रमुख ने कहा, लोग सोचते हैं कि मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर का बजना एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन यह एक सामाजिक मामला है. अगर आप दिन में पांच बार लाउडस्पीकर बजाना चाहते हैं तो हम मस्जिद के बाहर पांच बार ‘हनुमान चालीसा’ बजाएंगे. उन्होंने कहा, मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि वे तैयार रहें. हम तीन मई तक इंतजार करेंगे, जब रमजान समाप्त होगा, लेकिन अगर वे इसे बंद नहीं करते, और अगर वे समझते हैं कि उनका धर्म न्यायपालिका से बड़ा है, तो हम जैसे को तैसा करेंगे. मनसे इसके लिए तैयारी कर रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र: राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, भरी सभा में लहराई थी तलवार
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