नई दिल्ली. देशद्रोह का सामना कर रहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा के मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवनीत राणा के साथ जेल में हुए कथित बुरे बर्ताव पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है. समाचार के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के संबंध में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. इसे पहले लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने भी ऐसी ही रिपोर्ट तलब की है.
जमानत याचिका पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर ने जमानत के लिए मुंबई की सेशन्स कोर्ट में याचिका दायर की. मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ और अगली तारीख 29 अप्रैल तय कर दी गई. इसी दिन मुंबई पुलिस अपना जवाब दायर करेगी. इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढऩे की घोषणा करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांबे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढऩा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है. उनके कारण कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद: बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बाहर जाने पर पुलिस ने लगाई रोक
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउडस्पीकर
महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व में अजीब वारदात, 4 लोगों ने छिपकली से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के जंगल में 'बंगाल मॉनिटर छिपकली' के साथ गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, भरी सभा में लहराई थी तलवार
Leave a Reply