मुम्बई. ट्रेनों में भारी भीड़-भाड़ से गिरकर यात्री के घायल होने पर रेलवे को अब यात्री को मुआवजा देना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट के इसफैसले से ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट का कहना है कि लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफ लाइन हैं, हर रोज हजारों लोग इनमें सफर करते हैं. ऐसे में अगर भीड़ के चलते कोई ट्रेन में चढ़ते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है, या फिर ट्रेन से गिरने पर उसकी मौत हो जाती है. इस तरह की घटनाओं में रेलवे को मुआवजा देने होगा.
जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने पश्चिम रेलवे को 75 साल के नितिन हुंडीवाला को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. नितिन एक लोकल ट्रेन में गिरने के बाद घायल हो गए थे, इस हादसे में नितिन के दोनों पैरों में चोट लगी थी.
रेलवे ने बचाव में यह कहा
पश्चिम रेलवे ने इस मामले पर तर्क देते हुए कहा कि यह मामला रेलवे अधिनियम की धारा 124 (ए) के प्रावधानों के तहत नहीं आता है. रेलवे का दावा है कि नितिन चलती ट्रेन में चढऩे का प्रयास कर रहे थे, इसी वजह से वो हादसे का शिकार हो गए. वो रेलवे के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इस तरह से उन्हें कोई मुआवजा देना कतई सही नहीं है.
कोर्ट ने कहा-भीड़ की वजह से ट्रेनों में धक्का-मुक्की होती है
न्यायमूर्ति डांगरे ने रेलवे के इस तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा 124 (ए) के तहत आता है. जिसमें किसी अप्रिय घटना के दौरान पीडि़त को मुआवजा देने की बात कही गई है. कोर्ट ने कहा कि ट्रेनों में भीड़ की वजह से यात्री गाड़ी में चढऩे के दौरान धक्का-मुक्की करते हैं. अगर ऐसे में कोई ट्रेन से गिरकर घायल हो जाता है तो उसे मुआवजा मिलना ही चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मुम्बई पुलिस की अभिरक्षा से भागे बिहार के दो शातिर बदमाश जबलपुर में गिरफ्तार
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