नई दिल्ली. यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने पर विस्तारा एयरलाइंस पर एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने यह जुर्माना बिना किसी प्रशिक्षण के अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. अधिकारियों अनुसार विस्तारा की एक उड़ान को प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाई अड्डे पर उतारा था. इस कारण विमान में बैठे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था, इस लापरवाही को देखते हुए जुर्माना लगाया गया है.
डीजीसीए ने विस्तारा पर सेफ्टी नियम को तोडऩे का आरोप लगाया है. डीजीसीए ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस की ओर से टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता था. गौरतलब है कि सिम्युलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसे में यदि बिना सिमुलेटर में ट्रेनिंग के प्लेन लैंड करवाया जाता है तो ऑनबोर्डिंग के समय गंभीर हादसा हो सकता है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अप्रैल में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई थी.
डीजीसीए ने अप्रैल में स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें एक सिम्युलेटर पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें सह-पायलट के पक्ष में इसका स्टिक शेकर निष्क्रिय था. स्टिक शेकर, जब भी पता चलता है कि विमान हवा के बीच में रुका हुआ है तो पायलटों को चेतावनी देता है. ऐसे में डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने मैक्स विमान के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक खराब सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुमानज़ लगाया था.
इस घटना के बारे में फिलहाल यह साफ नहीं है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी. इस घटना को लेकर फिलहाल विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अहमदाबाद से लखनऊ जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, 54 लोग थे सवार
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