पलपल संवाददाता, जबलपुर/सागर. मध्यप्रदेश के छतरपुर में आरोपी प्राणसिंह उर्फ मुन्नासिंह व उनकी पत्नी मीना सिंह की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम छतरपुर ने दिए है. प्राणसिंह उर्फ मुन्नासिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर-सागर ईओडब्ल्यू टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी.
आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आरोपी प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं पत्नि श्रीमति मीना सिंह की सम्पत्ति अंतरिम रूप से कुर्क आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के अपराध क्रमांक 32 / 22 की विवेचना डीएसपी एवी सिंह द्वारा की जा रही है . विवेचना के दौरान 07 मई 2022 को आरोपी प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के छतरपु बारीगढ़ एवं जोगा ग्राम स्थित स्थानों पर तलाशी कार्यवाही कराई गई थी.
तलाशी कार्यवाही के दौरान आरोपी की आय से अधिक सम्पत्तियों के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी की सम्पत्तियों को धारा .3 क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत कुर्क करने हेतु माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर में याचिका दायर की गई थी . माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ए छतरपुर द्वारा 06 जून 2022 को दायर याचिका के संबंध में पारित आदेश में आरोपियों की सम्पत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क आदेश पारित करते हुए अंतरण या भार करने से निषेधित किया है . आरोपियों की अंतरिम रूप से कुर्क सम्पत्तियों कुल 35 कृषि भूमियां कीमत 1 करोड़ 62 लाख 210 रुपए, सोने चांदी 10 लाख 57 हजार 105 रुपए के जेवर, बैंक खातों एवं पोस्ट ऑफिस के खातों में जमा कुल 50 लाख 25 हजार 495 रुपए व कुल 5 वाहन कीमत 28 लाख 48 हजार 38 रुपए शामिल है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में 1000 चिकित्सकों की सीआर गायब, प्रमोशन लिस्ट तैयार करने पर हुआ खुलासा
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