मुंबई. महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जेल में बंद उसके दो मंत्रियों नवाब मलिक और अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत मांगी थी. इसके बाद ये तय हो गया है कि राज्यसभा चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं डाल सकेंगे.
मुम्बई की सेशन कोर्ट ने दोनों की अर्जी को खारिज कर दिया है. नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल होने वाली राज्यसभा चुनाव में वोट करने की अनुमति देने को लेकर कोर्ट में अजीज़् दी थी. राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक-एक विधायक का वोट महत्वपूर्ण है.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जेल में बंद राकांपा नेताओं अनिल देशमुख और नवाब मलिक की एक दिन की जमानत की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
दोनों नेताओं में अदलात में राज्यसभा चुनाव में मतादान देने के लिए जमानत की अपील की थी. महाराष्ट्र के छह राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है. पिछले 20 सालों में पहली बार हर सीट के लिए कांटे की लड़ाई है. सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है. विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवारों को उतारा है.
भाजपा, जिसके विधानसभा में 106 सदस्य थे, अपने दम पर दो जीत सकती है, लेकिन उसने छठी सीट के लिए भाजपा के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच एक तीसरे को मैदान में उतारा है. सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-महाराष्ट्र के नांदेड़ में भूखे बच्चों के रोने से नाराज मां ने की बेटा-बेटी की हत्या, खेत में जलाए शव
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