पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के दमोह जिला के तेंदूखेड़ा में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष व सीओ सहित चार लोगों को अलग अलग सजा से संजय कस्तवार विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह ने दंडित किया गया है. वर्षा केवट, नित्य नारायण पांडे एवं नीलम गुप्ता को धारा 420, 409, 468, 471 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 220000 के जुर्माने से दंडित किया गया. अभियुक्त सतवीर सिंह को 468, 471 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 जुर्माना से दंडित किया.
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल शिकायतकर्ता शोभाराम नामदेव द्वारा नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में 40 केवी का एक जनरेटर प्लस कार कंपनी का एवं सड़क की साफ सफाई हेतु एक ऑटो रिक्शा में कंटेनर एवं हाइड्रोक्लोरिक सहित क्रय करने में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत की थी. शिकायत के सत्यापन हेतु पाया गया कि. नगर पंचायत तेंदूखेड़ा द्वारा 23 फरवरी 2010 को एक 40 केवी का जनरेटर किर्लोस्कर कंपनी का एवं सड़क की साफ सफाई हेतु एक ऑटो रिक्शा में कंटेनर एवं हाइड्रोक्लोरिक सहित क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी. उक्त वस्तुएं क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें 3 फर्म एमपी इंडस्ट्रीज सतना, श्रीनाथ इंडस्ट्री सतना एवं अभ्युदय इंटरप्राइजेज भोपाल की निविदाएं प्राप्त हुई थी.
निविदाओं में प्राप्त दरों की तुलना पर ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम की न्यूनतम दर 110800 एवं जनरेटर 40 केवी 985000 रुपए एवं केनोपी 360000 की न्यूनतम दर अभ्युदय एंटरप्राइजेज भोपाल की पाए जाने से नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था. किलोस्कर जनरेटर मय कैनोपी का कुल 1326600 रुपए का एवं 800000 रु का भुगतान ऑटो के लिए किया गया था. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से जनरेटर की प्राप्त दर सूची में यह दर 462710 में कैनोपी के होना पाई गई थी किर्लोस्कर जनरेटर के अधिकृत डीलर रेडियंट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जबलपुर से भी जानकारी प्राप्त की गई थी कि जिसमें उक्त जनरेटर की दर 410000 एवं 13 प्रतिशत वेट अतिरिक्त होना पाई गई थी. इस तरह लगभग 863890 रुपए की राशि का अधिक भुगतान जनरेटर क्रय करने हेतु किया गया.
ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम की कीमत हेतु अधिकृत विक्रेता ऑटो रिक्शा आपे, अनमोल ऑटो डीलर जबलपुर से दर प्राप्त की गई थी, जो 283067 रुपए थी. इस प्रकार नगर पंचायत तेंदूखेड़ा द्वारा 5,16,933 रुपए की अधिक राशि अभ्योदय इंटरप्राइजेज भोपाल को ऑटो मय कंटेनर एवं हाइड्रोलिक सिस्टम हेतु भुगतान की गई. न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गण वर्षा केवट, नित्य नारायण पांडे, नीलम गुप्ता को धारा 468, 471, 409 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 220000 के अर्थदंड से दंडित किया गया. आरोपी सत्यवीर सिंह को धारा 468, 471 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थदंड से दंडित किया गया. अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत पांडे द्वारा की गई.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश में 1000 चिकित्सकों की सीआर गायब, प्रमोशन लिस्ट तैयार करने पर हुआ खुलासा
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