पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका विमला सिंह चौहान विरुद्ध इलेक्शन कमिशन में माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल ने चुनाव आयोग को आदेशित किया है कि उक्त ग्राम पंचायत मे आज पुन: मतगणना पुन: मतगणना की जाए.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी एडवोकेट विनोद सिसोदिया ने तर्क रखा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के द्वारा काफी बहुत बड़ी मात्रा में अनियमितता बरती गई थी जिस कारण मतदान पत्रों में काफी बदलाव किया गया था इस पर माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 13 जुलाई को पुन: मतगणना की प्रक्रिया पूरी करें.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला: छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर को 24 घंटे में हटाया जाए
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