पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में भविष्य निधि कर्मचारियोंं की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर व भोपाल को आदेशित किया है.
एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जिसमें कहा गया था कि नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में भविष्य निधि के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि वे राज्य शासन के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है. याचिका पर कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए एमीप राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर व भोपाल को आदेशित किया है कि ईपीएफ के कर्मचारियों की पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए. मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल दिवाकर व सिद्धार्थ सेठ ने की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई शिंदे गुट के बागी विधायकों पर कार्रवाई की मांग
हाईकोर्ट से पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष को झटका, छह वर्ष के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्यता का मामला
एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला: छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर को 24 घंटे में हटाया जाए
WCRMS को झटका, हाईकोर्ट ने कहा- औद्योगिक न्यायालय से अनुमति लेकर ही खर्च कर सकेंगे फंड
Leave a Reply