दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेनाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है.
बताया जा रहा है कि दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब-हरियाणा, उत्तराखंड, कोच्चि के ट्राइब्यूनल में अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं. ऐसे में सभी याचिकाओं पर वह सुनवाई कर लेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है.
सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एकसाथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए. इसपर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए. हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे. वहीं याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन ले. इस पर सुनवाई कर रहे तीन जजों के बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकायें दायर हुई हैं.
वहीं सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लंबित है. हाईकोर्ट को पहले सुनवाई करने दिया जाए ताकि हमारे पास हाईकोर्ट का रुख होगा, आपकी याचिका को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर सकते है या आप हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं. सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर आज यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई.
दरअसल इस योजना को चुनौती देते कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ताओं ने इस नई योजना पर फिलहाल के लिए रोक लगाते हुए समीक्षा की मांग की है. अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई थीं. ये याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह और रविंद्र सिंह शेखावत ने दायर की हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-2030 तक नहीं हो सकती मुंंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम की रिहाई: सुप्रीम कोर्ट
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