नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को आम दिन की तुलना में 1 घंटा पहले काम शुरू कर दिया. पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कहा कि यदि हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो न्यायाधीश और वकील सुबह 9 बजे अपना काम शुरू क्यों नहीं कर सकते. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट अैर जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुबह 9.30 बजे मामलों की सुनवाई आरंभ कर दी, जबकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10.30 बजे शुरू होती है.
न्यायमूर्ति यूयू ललित भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश बनने के लिए वरिष्ठता के क्रम के सबसे ऊपर हैं. उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से, हमें आदर्श रूप से सुबह 9 बजे (काम के लिए) बैठ जाना चाहिए. मैंने हमेशा कहा है कि यदि बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं, तो हम सुबह 9 बजे क्यों नहीं आ सकते. जमानत के एक मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई समाप्त होने पर, सामान्य समय से पहले बैठने के लिए पीठ की सराहना की, जिसके बाद न्यायमूर्ति यूयू ललित ने यह टिप्पणी की.
अदालतों के काम शुरू करने का उपयुक्त समय सुबह 9.30 बजे - जस्टिस ललित
न्यायमूर्ति ललित ने कहा, मुझे यह कहना होगा कि अदालतों के काम शुरू करने का अपेक्षाकृत उपयुक्त समय सुबह 9.30 बजे है. उन्होंने कहा कि यदि अदालतों का काम जल्दी शुरू होता है, तो इससे उनका दिन का काम भी जल्दी समाप्त होगा और न्यायाधीशों को अगले दिन के मामलों की फाइल पढऩे के लिए शाम को और समय मिल जाएगा. न्यायमूर्ति ललित ने कहा, अदालतें सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर सकती हैं और 11:30 बजे, एक घंटे के ब्रेक के साथ अपराह्न 2 बजे तक दिन का काम खत्म कर सकती हैं. ऐसा करके, न्यायाधीशों को शाम में और काम करने का अधिक समय मिल जाएगा.
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तभी काम कर सकती है, जब केवल नए और ऐसे मामलों की सुनवाई होनी हो, जिनके लिए लंबी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सप्ताह के कामकाजी दिन में पूर्वाह्न 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक मामलों की सुनवाई करते हैं. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण आगामी 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. वरिष्ठता के आधार पर न्यायमूर्ति यूयू ललित उनके बाद देश के प्रधान न्यायाधीश का प्रभार संभालेंगे. वह इस साल 8 नवंबर तक इस पद पर रहेंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में विजय माल्या को सुनाई चार महीने सजा, दो हजार जुर्माना भी लगाया
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