पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में एक अगस्त से फाइनल हियरिंग करना तय किया है, हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में सुनवाई किसी कारणवश टाली नही जाएगी, एक अगस्त से प्रतिदिन एक घंटा सुनवाई होगी.
ओबीसी आरक्षण मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता एमपी सरकार का पक्ष रख रहे है वे भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, ऐसे में राज्य सरकार ने मामले में सुनवाई 22 अगस्त तक टालना चाही लेकिन हाईकोर्ट ने फायनल हियरिंग के लिए एक अगस्त की तारीख तय कर दी है. ओबीसी आरक्षण पर छात्रों के हितों व जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजऱ जस्टिस शील नागू व जस्टिस डीण्डी बंसल की युगल पीठ ने आदेश दिया कि 1 अगस्त से मामले को प्राथमिकता से रोज़ 1 घण्टे सुना जाएगा जिसमें पक्षकारों या वकीलों की गैरमौजूदगी से भी सुनवाई नहीं टाली जाएगी. आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को भी कड़ी फटकार लगाई. पीएससी ने 2020 की परीक्षा में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी. कोर्ट ने ये आवेदन ठुकराते हुए कहा कि वो 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मान से भर्ती प्रक्रिया जारी रखे. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत हटवा परसवार में पुन: मतगणना के आदेश दिए
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