नई दिल्ली. दिल्ली में एक सरकारी स्कूल का टीचर गलती से अपने साथ लाइव कार्ट्रिज लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया. एयरपोर्ट प्रबंधन ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 के तहत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन पर स्नढ्ढक्र दर्ज कराई गई. मामले की सुनवाई के दौरान जज ने टीचर का पक्ष जानने के बाद स्नढ्ढक्र को खारिज कर दिया, और उसे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देने की सजा सुनाई.
दरअसल टीचर ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान उसने कोर्ट को बताया था कि एयरपोर्ट पर उसके पास से जो कार्ट्रिज बरामद हुआ वह उसे 2008-09 में चमोली उत्तराखंड में सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जब वह स्कूल में पढ़ाई ही कर रहा था. तब से यह कार्ट्रिज उसके पास है और वह गलती से उसे एयरपोर्ट लेकर चला गया था.
एक महीने तक एक्स्ट्रा क्लास लेने की सजा सुनाई
टीचर का पक्ष जानने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने टीचर को आदेश दिया कि वह अपने स्कूल में एक महीने तक कमजोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे. जस्टिस ने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को इस इलाके के प्राइमरी क्लास के कमजोर बच्चों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है. वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल को भी कहा गया है कि वे स्कूल में एक कमरे की व्यवस्था कराएं जहां पर रोजाना दो घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी. इसमें सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना जरूरी होगा. जज ने कहा कि एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आदेश का पालन हो रहा है.
कोर्ट की सलाह- समाज की भलाई के लिए काम करे
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस रद्द किए जाने के लायक है, क्योंकि सिर्फ ध्यान ने देने की वजह से टीचर के बैग में लाइव कार्ट्रिज रह गया था, वे उसे जानबूझकर अपने साथ नहीं ले गए थे. हालांकि इस मामले में पुलिस का अहम वक्त बर्बाद हुआ इसलिए याचिकाकर्ता को समाज की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-अभिमनोजः शराब पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति बने! सवालों के घेरे में दिल्ली भी, बिहार, गुजरात भी?
दिल्ली-इंदौर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा फायदा
दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लगाया बड़ा आरोप
Leave a Reply