भोपाल. मध्य प्रदेश में अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाए जाने पर 250 रुपए के स्थान 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति में शामिल लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है. शीघ्र ही प्रदेश में नई दरें लागू कर दी जाएंगी.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर जुर्माने की दर 1000 रुपए निर्धारित की है, इसी के अनुसार मप्र में जुर्माने की दरें बढ़ाई जा रही हैं. प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए और उसके बाद 250 रुपए कर दिए गए थे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीनों मंत्रियों की राय यह है कि आम जनता और किसानों से संबंधित मामलों में जुर्माना कम रखा जाएगा, लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुर्माने की दरें बढ़ाई जाना तय है. खासतौर पर बगैर हेलमेट के जुर्माना दोगुना करने पर सहमति है. इस मामले को मंत्रिमंडल की यह समिति सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे लागू किए जाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा.
केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर विभिन्न धाराओं में जुर्माने का प्रावधान किया है, इसी के अनुसार राज्य शमन शुल्क की दरों में संशोधन कर रही हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में लागू मोटर व्हीकल एक्ट का अध्ययन किया है. इसमें खास यह है कि अगली साल चुनावी वर्ष होने की वजह से नफा नुकसान भी देखा जा रहा है, क्योंकि जुर्माना बढ़ाने या घटाने पर अंतिम फैसला परिवहन विभाग के संशोधित प्रस्ताव पर कैबिनेट को करना है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी नई दरों में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली पर 2 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है, लेकिन इसे घटाकर 1000 रुपए किया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े. बगैर परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना 5000 रुपए तक किया जा सकता है. इसके अलावा वाहनों में लोड निर्धारित सीमा से अधिक होने पर छोटे वाहनों पर 1000 रुपये, मध्यम वाहन पर 5 हजार रुपए और भारी वाहन पर ओवर लोड पर 10 हजार रुपए जुर्माना किया जाना प्रस्तावित है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के जबलपुर में बच्चों को परोसी गई खीर में निकला मरा मेंढक, मजाक बनी मध्यान्ह भोजन योजना
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