पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट व धुआंधार रोड के फुटपाथ पर दुकान लगाकर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि फुटपाथ में अतिक्रमण होने के कारण पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. मामले में जस्टिस शील नागू व जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की डबल बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि पुलिस व राजस्व विभाग के सहयोग से फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को तत्काल हटाया जाए. यदि नगर पंचायत भेड़ाघाट सीईओ अतिक्रमण हटाने में असमर्थ हैं तो कलेक्टर कार्यवाही सुनिश्चित करें.
शिल्पकार संघ धुआंधार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नर्मदा नदी में संगमरमरी पहाडिय़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नौका बिहार व धुआंधार को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते है. भेड़ाघाट व धुआंधार पहुंच मार्ग पर फुटपाथ पर दुकानें लगने के कारण रास्ता सकीर्ण हो जाता है. जिससे पर्यटकों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. याचिका में कहा गया था कि वैधानिक रुप से दुकान लगाने वालों द्वारा टैक्स अदा किया जाता है. अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देते है, जिसके चलते राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. याचिका का निराकरण करते हुए डबल बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस व राजस्व विभाग कार्यवाही करेें. भेड़ाघाट नगर पंचायत सीईओ यदि अतिक्रमण हटाने में असमर्थ है तो जिला कलेक्टर के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीष वर्मा ने पैरवी की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, किसानों को नहीं हुआ गेंहू खरीदी का भुगतान
एमपी हाईकोर्ट ने कहा, हथकड़ी लगाकर आरोपी को पेश करना पुलिस का विशेषाधिकार है
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