एमपी हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, किसानों को नहीं हुआ गेंहू खरीदी का भुगतान

एमपी हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, किसानों को नहीं हुआ गेंहू खरीदी का भुगतान

प्रेषित समय :19:53:38 PM / Sat, Aug 6th, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर/कटनी. एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कटनी के कुछ किसानों द्वारा वर्ष 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट को किसानों ने बताया था कि गेंहू खरीदी का भुगतान नहीं हो पा रहा है जबकि सरकार ने वर्ष 2018 में किसानों से गेंहू खरीद लिया था, हाईकोर्ट ने 25हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि क्या यह वही सरकार है जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती है.

याचिकाकर्ता किसान प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में सरकार द्वारा गेंहू खरीदा था, चार बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है. किसानों ने कार्यालय के चक्कर लगाए अधिकारियों से मुलाकात, फिर जब वर्ष 2018 में किसानों द्वारा बेचे गए गेंहू का रुपया नहीं मिला तो वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि यह राशि 10 दिन के भीतर विधिक सेवा समिति में जमा कराई जाए. इसके अलावा कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान एसडीओ प्राथमिक कृषि साख समिति खितोलि सचिव को हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं, मामले में अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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