पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा को जमकर फटकार लगाई है, कोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर सत्ताधारी दल का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए, इन्हे पद से हटा देना चाहिए. कोर्ट ने कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए है.
गुन्नौर जनपद पन्ना व जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में हुई है.
पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत में 27 जुलाई को उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थक परमानंद शर्मा को 13 वोट मिले, वहीं भाजपा समर्थक रामशिरोमणि मिश्रा को 12 वोट मिले थे. निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता परमानंद शर्मा को जनपद उपाध्यक्ष की जीत का सर्टिफिकेट दे दिया, तभी हारे प्रत्याशी भाजपा नेता रामशिरोमणि मिश्रा ने एक वोट के बैलेट पेपर पर स्याही बीच में लगी होने के चलते कलेक्टर के पास अपील की. कलेक्टर ने उक्त वोट निरस्त कर दोनों प्रत्याशियों के बराबर 12-12 वोट कर अगले दिन पर्ची निकलवाकर चुनाव कराया, जिसमें रामशिरोमणि मिश्रा के नाम की पर्ची निकलने पर वे उपाध्यक्ष बन गए. कांग्रेस नेता ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को जमकर फटकार लगाई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में आरक्षण देने से किया इंकार
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