पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि मंदिर की जमीन पर महंत का नाम कैसे दर्ज हो गया. जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जबाव मांगा है. यह मामला जबलपुर के ग्राम इंद्राना मझौली स्थित श्रीराम-जानकरी मंदिर से जुड़ा है.
इंद्राना मझौली निवासी प्रशांत जैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए जानकारी दी कि श्रीराम-जानकी मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ ग्रामीणों की आस्था का केन्द्र है. मंदिर में ग्रामीणजन पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन-अर्चन करते हुए आ रहे है. उक्त मंदिर शुरु से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके भू स्वामी के रुप में श्रीराम-जानकी का ही नाम दर्ज है. इसके अलावा कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रुप में दर्ज है.
कलेक्टर ही मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि की देखरेख के लिए अधिकृत है. इस बार सिहोरा एसडीएम के समक्ष चित्रकूट के रामचरण दास महंत ने अपना नाम कलेक्टर के स्थान पर दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. जिसपर बिना आपत्ति किए राज्य शासन का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय तरीके के साथ मंदिर महंत के नाम दर्ज कर दिया गया. याचिकाकर्ता प्रशांत जैन की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने हाईकोर्ट को बताया कि यह रवैया एमपी राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 में विहित प्रावधानों का उल्लघंन है. मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व कलेक्टर जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जबाव तलब किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में RPF आरक्षक व उसकी पत्नी की गुंडागर्दी, चाकू से पड़ोसी को धमकाया, एफआईआर दर्ज
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