पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह ने आज हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई. पीसी सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीसी सिंह ने जमानत मिलने पर जांच एजेंसी को सहयोग करने की बात कही. जिसपर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह की जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की. ईओडब्ल्यू ने कहा कि पीसी सिंह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है. अब अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की ओर कहा गया कि यदि पीसी सिंह को जमानत दी जाती है तो वे जेल से बाहर निकलकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. वहीं हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू से अब तक हुई जांच का ब्यौरा मांगा है, ईओडब्ल्यू को शुक्रवार तक केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने पीसी सिंह की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 30 सितम्बर तय की है. गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के नेपियर टाउन स्थित आवास पर सर्च की कार्रवाई की थी, इस दौरान एक करोड़ 65 लाख रुपए नगद, विदेशी रुपए, दो किलो सोने के जेवर मिले थे. इसके बाद की गई जांच में पीसी सिंह पर पर चर्च की प्रापर्टी बेचने व धार्मिक संस्थाओं के खातों में अवैध रुप से 2 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर करने सहित फर्जीवाड़ा करने के आरोप है. सर्च कार्यवाही के दौरान पीसी सिंह अपने घर में नहीं मिला. ईओडब्ल्यू की टीम ने अन्य जांच एजेंसी की मदद से पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पीसी सिंह वर्तमान में सेंट्रल जेल में बंद है. उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई हैं. जिसपर ईओडब्ल्यू ने यह कहते आपत्ति लगाई कि पीसी सिंह बाहर निकलते ही साक्ष्य प्रभावित कर सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 30 सितम्बर को होगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में मोटर साइकल सवार युवक की पत्थर पटककर नृशंस हत्या..!
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