Jabalpur News: हाईकोर्ट से ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह की जमानत याचिका निरस्त, कोर्ट ने कहा कि सबूतों को प्रभावित कर सकता है आरोपी

Jabalpur News: हाईकोर्ट से ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह की जमानत याचिका निरस्त, कोर्ट ने कहा कि सबूतों को प्रभावित कर सकता है आरोपी

प्रेषित समय :17:41:36 PM / Wed, Nov 2nd, 2022

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ईसाई धर्मगुरु व पूर्व बिशप पीसी सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर पीसी सिंह को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों को प्रभावित कर सकता है.

ईसाई धर्मगुरु व पूर्व बिशप पीसी सिंह के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देते हुए कहा कि वह लम्बे समय से जेल में है, उनके परिसरों की जांच भी पूरी हो चुकी है. उन्हे जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं महाधिवक्ता प्रशांतसिंह ने पूर्व बिशप पीसी सिंह की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में 60 से अधिक मामले दर्ज है. ईओडब्ल्यू लगातार मामलों का खुलासा कर रही है. ऐसे में अगर हाईकोर्ट से पीसी सिंह को जमानत मिलती है तो वह अपने रसूख के दम पर जांच को प्रभावित कर सकता है. गौरतलब है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की जबलपुर ईकाई ने करीब डेढ़ माह पहले ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह के नेपियर टाउन स्थित आवास पर सर्च की कार्यवाही की थी.

जहां से करीब एक करोड़ 65 लाख रुपए नगद, दो किलो सोने के जेवर, विदेशी मुद्रा बरामद की थी. इसके बाद पीसी सिंह को नागपुर एयर पोर्ट से सुरक्षा एजेसिंयों की मदद से पकड़ा था. इसके बाद से ईओडब्ल्यू टीम द्वारा की जा रही जांच में नए नए खुलासे हो रहे है, जिसमें यह भी पता चला था कि ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह ने मिशनरी को आवंटित जमीन में भी करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है. ईओडब्ल्यू की टीम ने पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल सिंह व खास राजदार सुरेश जैकब को भी हिरासत में लिया था. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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