अब बिल्ली पालने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र भी जरूरी

अब बिल्ली पालने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र भी जरूरी

प्रेषित समय :12:55:58 PM / Fri, Nov 11th, 2022

पुणे. महाराष्ट्र की पुणे महानगर पालिका ने एक आदेश निकाल कर शहरवासियों से कहा है कि अब बिल्ली पालने के लिए लोगों को अनुमति लेनी होगी. बिल्ली पालने के लिए शहरवासियों को आवेदन करना होगा. बिल्लियों को पालने का शौक रखने वाले लोगों को नए लाइसेंस के लिए 75 रुपये और नवीनीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा. इसके साथ ही बिना लाइसेंस बिल्ली रखने पर महानगर पालिका ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. इसके अलावा एंटी रैबीज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी लोगों को जमा करना होगा.

बताया जा रहा है कि पुणे महानगर पालिका ने कुत्ते के लाइसेंस के बाद अब शहरवासियों के लिए बिल्लियों को रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. जानकारी के अनुसार पुणे महानगर पालिका ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आवेदन के साथ बिल्ली की तीन फोटो भी लोगों को महानगर पालिका को देनी होंगी. मालूम हो कि यह फैसला पुणे महानगर पालिका में हुई एक प्रशासनिक बैठक में लिया गया है. इससे पहले कुत्ता पालने के लिए 75 रुपये और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क निधाज़्रित किया गया था.

गौरतलब है कि कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाता है. इसी तरह बिल्ली पालने के लिए भी लाइसेंस पशु चिकित्सा विभाग द्वारा ही जारी किया जाएगा. जिस तरह से कुत्ते के लाइसेंस की फीस ली जाती थी, ठीक उसी तरह अब बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस लोगों को लेना होगा. मालूम हो कि यह फैसला बिल्ली पालने की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है.

बिल्ली पालने के लिए जारी किए गए लाइसेंस की अवधि एक साल की होगी. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. इसके साथ ही बिल्लियों के लिए रेबीज टीकाकरण भी अनिवार्य है. साथ ही महानगरपालिका द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसधारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्ली दूसरों को परेशान न करें. आदेश में यह भी कहा गया है कि महानगरपालिका को सफाई के मामले में या बिल्ली के बारे में अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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