रांची. नये साल से झारखंड की निजी कंपनियों में 75 फीसद नौकरी का नियम लागू हो जायेगा. श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी है. विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव सुदिव्य कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी है.
दोनों विधायकों ने इस नियम को झारखंड के युवाओं के लिए वरदान बताया था. साथ ही कहा कि अगर सरकार सख्ती से इसे लागू नहीं करेगी, तो झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होगी. साल 2021 में इस कानून को सदन ने पारित कर दिया गया था लेकिन इससे जुड़़े नियम अब तक लागू नहीं किए गये. इस नियम के साथ युवाओं से अपील की गयी थी कि 30 दिन के भीतर सभी नियोक्ता श्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजीयन करा लें.
नियोक्ता नहीं करा रहे निबंधन
निबंधन की प्रक्रिया पर भी प्रदीप यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा, नियोक्ता इस तरफ उत्साहित नजर नहीं आ रहे. 30 दिन में सभी नियोक्ताओं को निबंधन कराना था, लेकिन तीन महीने से ज्यादा बीतने के बाद महज 404 नियोक्ता पंजीकृत हुए हैं. इस दिशा में सरकार की नीति अच्छी है और इसे लागू करने पर भी फोकस किया जाना चाहिए.
अब तक सिर्फ 404 ने कराया निबंधन
प्रदीप यादव ने कहा, राज्य में लगभग 4,000 कंपनियां हैं, जो लोगों को नौकरी देती हैं. उनमें से अब तक सिर्फ 404 ने निबंधन कराया है. सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता निबंधन कराएं औऱ युवाओं को नौकरी मिले. उन्होंने कहा, बाहरी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले लोग भी बाहर से लेकर आती है. ऐसे में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं मिलता. इस कानून का सख्ती से पालन हो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड में 12 टुकड़ों में मिला आदिवासी महिला का शव, पति दिलदार अंसारी को पुलिस किया गिरफ्तार
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