पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सुरक्षित रखे फैसले पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी भी की है कि अगर जमानत दी जाएगी तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा. कोर्ट ने नेताओं को यह भी हिदायत दी है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए.
पन्ना जिले में 11 दिसम्बर को एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजा पटेरिया के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस की एक टीम ने राजा पटेरिया को उनके आवास से हिरासत में लिया था. हालांकि राजा पटेरिया ने अपने बयान पर दूसरे दिन यह कहते हुए माफी मांग ली थी मैं गांधी जी को मानने वाला हू, गांधी जी को मानने वाला हत्या की बातें नहीं कर सकता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तलब किया, 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया
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