पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट से पूर्व बिशप पीसी सिंह को सशर्त जमानत मिल गई. 13 जनवरी को हाईकोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने बिशप पीसी सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा था. जिसपर आज अंतिम फैसला सुनाया गया है.
मिशनरी की जमीन घोटलाने में चार माह से न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल में निरुद्ध पूर्व पीसी सिंह को हाईकोर्ट से दस लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है. जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पीसीसिंह अपना पासपोर्ट जमा कराए. ईओडब्ल्यू इस मामले में चार्जशीट पेश कर चुका है. ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की जमानत का विरोध भी किया था. मिशनरी की शैक्षणिक संस्थाओं से वसूली, जमीनों को बेचने व अवैध धर्मान्तरण में लगाई गई संस्थाओं को फंडिंग करने के आरोप में जले में बंद रहे पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल व उनके खास सुरेश जैकब को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके बाद पूर्व बिशप पीसी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि पीसीसिंह के खिलाफ देश के अन्य शहरों में भी प्रकरण दर्ज है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तलब किया, 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया
एमपी हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को किया रद्द: कहा साक्ष्य पर्याप्त नहीं, रिहाई
अंतरजातीय विवाह पर न हो कार्रवाई, एमपी हाईकोर्ट ने दिये निर्देश
Leave a Reply