DGCA ने गो- फर्स्ट एयरलाइन पर ठोंका 10 लाख रुपये का जुर्माना, यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था प्लेन

DGCA ने गो- फर्स्ट एयरलाइन पर ठोंका 10 लाख रुपये का जुर्माना, यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था प्लेन

प्रेषित समय :17:41:08 PM / Fri, Jan 27th, 2023

नई दिल्ली. डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला 55 यात्रियों के बिना ही विमान के उड़ान भर लेने के मामले से जुड़ा हुआ है. डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइन को नोटिस भेजा था. उसका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर डीजीसीए ने 10 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है.

दरअसल 9 जनवरी को गो-फर्स्ट के एक विमान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर बस में ही बैठा छोड़ दिया और उड़ान भर ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले को लेकर एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भेजा था. एयरलाइन ने 25 जून को अपना जवाब सबमिट किया. इस पर डीजीसीए ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एयरलाइन, यात्रियों और सामानों की हैंडलिंग, फ्लाइट डिस्पैच, ग्राउंड हैंडलिंग जैसे तमाम उपायों को लेकर फेल साबित हुई है, इसलिए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

भारतीय एयरलाइंस पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. कभी इंजन में आग लग जाती है. कभी फ्लाइट में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं. यहां तक कि एक यात्री ने तो अपनी एक महिला सहयात्री पर पेशाब तक कर दिया. 9 जनवरी को यात्रियों को बस में बिठाकर टरमैक तक ले जाया गया, लेकिन विमान ने उन्हें बस ही बैठा छोड़ कर उड़ान भर ली.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

डीजीसीए ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना

GO FIRST एयरलाइन की लापरवाही: प्लेन पहुंच गया दिल्ली और पैसेंजर्स छूट गए बेंगलुरू में, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट

केरल से दुबई जाने वाले एयर इंडिया के विमान में मिला सांप, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइन, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

डीजीसीए स्पाइसजेट पर सख्त, आधी उड़ानों पर आठ सप्ताह के लिए लगाई रोक, यह है कारण

Leave a Reply