दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन की जांच में फेल हुए नामी ब्रांड के दूध के सैंपल, लगा जुर्माना

दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन की जांच में फेल हुए नामी ब्रांड के दूध के सैंपल, लगा जुर्माना

प्रेषित समय :14:29:24 PM / Tue, Feb 7th, 2023

दिल्ली. दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की रिपोर्ट में नामी ब्रांड के दूध का सैंपल फेल पाया गया है. एडीएम सिटी की अदालत में सुनवाई के बाद नामी कंपनियों के दूध के अलावा सिंभावली शुगर मिल, पिज्जा हट सहित 31 प्रतिष्ठानों पर 33.95 लाख का जुर्माना लगाया है. एनसीआर गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि अमूल रियल दूध, अमूल फ्रेश क्रीम, टोंड दूध, अमूल गोल्ड फुल क्रीम दूध, मदर डेयरी से खुले दूध, फुल क्रीम व टोंड दूध का सैंपल लिया गया था.

वहीं वसुंधरा से सिंभावली शुगर मिल की चीनी साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र से मंगला ब्रांड का तिल का तेल, क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पिज्जा हट से स्मोक्ड टाइप लहसुन व काली मिर्च, बालाजी फ्लोर मिल से गेहूं का आटा, कलछीना भोजपुर से मावा, वैशाली के कैप्टन रेस्टोबार से काजू के टुकड़ों का सैंपल लिया गया था. सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया था, जांच में सैंपल अधोमानक यानी मानक के अनुसार नहीं पाए गए. विभाग ने इसके बाद मामले को एडीएम सिटी बिपिन कुमार की अदालत में भेज दिए गए थे. अदालत ने सुनवाई के बाद इन पर जुर्माना लगाया गया है. संबंधित कंपनियों को जुर्माने की राशि एक माह में जमा करानी होगी.

सबसे ज्यादा जुर्माना अमूल दूध पर लगाया गया है. इस पर 8.24 लाख रुपये का और मदर डेयरी पर 7.10 लाख रुपये का जुमानज़ लगाया गया है. वहीं सिंभावली शुगर मिल पर 3.70 लाख रुपये, पिज्जा हट पर 2.30 लाख रुपये, तिल का तेल बेचने वाले मंगला ब्रांड पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

दिल्ली में फिर टला मेयर का चुनाव, आम आदमी पार्टी आज ही खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

BJP का दिल्ली में AAP ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा

दिल्ली में खुल चुका है देश का सबसे खूबसूरत गार्डन, जाने कैसे करें बुकिंग

दिल्ली में एमपी के नए भवन में रुक सकेगे सिविल सर्विस परीक्षा देने वाले छात्र, सीएम शिवराजसिंह चौहान ने किया उद्घाटन

दिल्ली HC में केंद्र का हलफनामा- PM केयर्स फंड सरकारी नहीं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट लॉ के दायरे में नहीं आता

Leave a Reply