पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी में जलकर व संपत्तिकर देने वालों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत देने जा रही है. नेशनल लोक अदालतों में 25 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज अधिभार में छूट मिलेगी. खासबात तो यह भी है कि दो किश्तों में यह राशि जमा कराने की सुविधा भी मिलेगी. लोक अदालत 11 फरवरी को लगेगी. इसके अलावा 13 मई, 9 दिसम्बर व 9 दिसम्बर को लगने वाली अदालतों में ही छूट दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार ही रहेगी.
इस संबंध में नगरीय विकास एंव आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद विभाग ने सभी नगर निगम कमिश्रर, नगर पालिका व नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए है कि वे नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का फायदा दे. ऐसे प्रकरण जिनमें कार व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. जिन प्रकरणों में कर व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक व एक लाख तक है उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसी तरह जिन मामलों में कर व अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है उनमें सिफ अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.
जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिसमें कर, उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. ऐसे मामले में जिसमें दस हजार से अधिक व 50 हजार रुपए तक जलकर बाकी है उनमें 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. इसी तरह ऐसे मामले जिसमें अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक है उनमें 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी. लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी. छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी. इसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन व शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-रीवा जेल में तीसरी बार चोरी करते पकड़ा गया प्रहरी, जबलपुर ट्रांसफर होने के बाद भी ज्वाइन नही किया..!
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