एमपी: हाईकोर्ट को आश्चर्य कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा, वही वीडियो बना रही, यह कैसे संभव

एमपी: हाईकोर्ट को आश्चर्य कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा, वही वीडियो बना रही, यह कैसे संभव

प्रेषित समय :15:35:36 PM / Fri, Feb 10th, 2023

ग्वालियर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर एकल पीठ ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए आश्चर्य जताया है. साथ ही कहा है कि ये कैसे संभव, जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, वही उसका वीडियो बना रही है. कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आदेश दिया है कि केस के जांच अधिकारी को वीडियो सीडी के साथ बुलाया जाए. इसे कहीं भी बिना सेव किए पुलिस की निगरानी में देखें. सीडी देखने के बाद तय करें कि वास्तव में दुष्कर्म की घटना है या फिर सहमति से संबंध बनाया है.

जितेंद्र बघेल के खिलाफ 16 दिसंबर 2022 को एक महिला ने बिलौआ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया. जितेंद्र बघेल का जमानत आवेदन जिला न्यायालय डबरा से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की. बघेल की ओर से अधिवक्ता संगीता पचौरी ने तर्क दिया कि आरोपित ने अपनी जमीन बेची थी. जमीन के रुपये पीडि़ता के पति को दे दिए थे. जब रुपये वापस वापस मांगे तो दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी. घटना के 36 दिन बाद पीडि़ता ने शिकायत की. पीडि़ता ने धारा 164 के तहत जो बयान दिए हैं, उसमें पीडि़ता ने स्वीकार किया है कि उसने खुद वीडियो बनाया है. कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद आदेश दिया कि वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय पेश किया जाए. शासकीय अधिवक्ता वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें. कोर्ट को उससे अवगत कराएं कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती. 15 फरवरी को याचिका की फिर से सुनवाई होगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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