दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं.
उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अदालत ने बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं लगाई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है.
इससे पहले मंगलवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एक असामान्य कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के शिवसेना विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्यवाही पर फैसला किया जाए. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने कहा कि संविधान की लोकतांत्रिक भावना को कायम रखने का यही एकमात्र तरीका होगा.
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उसे तीर-कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था. पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 पृष्ठों के अपने आदेश में, आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी थी.
आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत मत पड़े. महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5 प्रतिशत मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले थे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली मेट्रो शुरू करेगी देश की पहली वर्चुअल शॉपिंग एप, शॉपिंग से साथ ही मिलेगी कई सुविधाएं
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