पीरियड के दौरान छात्राओं और महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

पीरियड के दौरान छात्राओं और महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

प्रेषित समय :21:27:13 PM / Fri, Feb 24th, 2023

दिल्ली. पीरियड के दौरान छात्राओं और महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया कि वे इस मामले में केंद्र सरकार के सामने अर्जी लगाएं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आज शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मसला है. इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सामने अर्जी लगानी चाहिए.

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि छात्राओं और वर्किंग विमेन के लिए पीरियड के दौरान लीव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें बताया था कि कुछ निजी कंपनियों ने अपनी महिला कर्मियों को पीरियड पेड लीव देना शुरू किया है. याचिका में जोमैटो, बायजूज, स्विगी, मातृभूमि, एआरसी ग्रुप जैसी कंपनियों का हवाला दिया गया था. इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि देश भर की सरकारी कामकाजी महिलाओं को पीरियड लीव मिलनी चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को नियम बनाने का आदेश दे.

महिलाओं को पीरियड के दौरान छुट्टी से जुड़ी इस याचिका के अलावा इसी मसले पर कानून के छात्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की थी. कैविएट पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून के छात्र हैं तो कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप का क्या मतलब है, आप लाइब्रेरी जाकर अध्ययन करिए, कोर्ट में अभी आपका कोई काम नहीं है. हम नहीं चाहते कि कानून के छात्र ऐसे मामलों में दखल दें. हालांकि छात्र ने तर्क दिया कि अगर इस तरह की छुट्टी का दबाव होगा तो संस्थाएं महिलाओं को नौकरी देने से बचने का तरीका खोजने लगेंगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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