नई दिल्ली. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते, साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की सलाह दी है. मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर आप का बयान भी सामने आया है. पार्टी ने कहा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. हम हाई कोर्ट जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय वो इसे नहीं सुनना चाहते. सिसोदिया ने याचिका वापस लेने की बात कही है. कोर्ट ने कहा कि यदि मामला दिल्ली में हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही आ जाएं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं. इस पर आरोपी के वकील सिंघवी ने कहा कि आरोपपत्र में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था. उनके पास 18 विभाग हैं. कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. अगर गिरफ्तारी का सही कारण हुए बिना राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी, तो ये ठीक नहीं होगा. गिरफ्तारी का अधिकार का ये अर्थ नहीं है कि जबरन गिरफ्तार किया जाए
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सरकार ब्राह्मण का हित सरंक्षण करे! दिल्ली में ब्राह्मण फेडरेशन का केन्द्रीय कार्यालय बनेगा
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