पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में आज पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने रात दस बजे के बाद साउंड बाक्स बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई साउंड बाक्स बजाते पाया गया तो धारा 188 व कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी. उक्त आदेश हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जारी किया यगा है.
बताया गया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षाएं एक मार्च व दो मार्च से एक अप्रेल 2023 तक जबलपुर जिले के परीक्षा केन्द्रो में आयोजित होगी. परीक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न होगी जिसे ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा इस आशय का प्रतिवदेन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को भेजा. जिससे सहमत होते हुये कलेक्टर श्री सुमन द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के तत्वावधान में संचालित परीक्षाओं एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. यह आदेश सभी प्रकार के धार्मिक-राजनैतिक, सार्वजनिक, सांसकृतिक आयोजनों हेतु लागू रहेंगे. यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियॉ एैसी नहीं है कि इसे सर्वसाधारण पर व्यक्तिश: तामील किया जा सकेए अत: यह आदेशि एक पक्षीय पारित किया जाता है कि यदि कोई उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जावेगा तो दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 188 के साथ-साथ उसके विरूद्ध मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 एवं ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत तथा परीक्षा अधिनियम 1937 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. प्रकरण पंजीबद्ध कर उपयोग किया जाने वाले उपकरणों को जप्त कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश किये जाए.
-डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा-
-ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा. यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जाएगी. अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किए जा सकेंगे.
-ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी.
-जबलपुर के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में आवांछनीय तत्व एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
-परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा.
-परीक्षा केन्द्रों के आसपास वर्दीधारियों को छोड़कर चार से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़े नहीं रहेंगे.
-परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित होगा.
-परीक्षा केन्द्रों के आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी.
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