Jabalpur: मेथोडिस्ट चर्च की जमीन पर बिल्डरों ने कब्जा कर किया करोड़ों रुपए का घोटाला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए कार्यवाही के निर्देश

Jabalpur: मेथोडिस्ट चर्च की जमीन पर बिल्डरों ने कब्जा कर किया करोड़ों रुपए का घोटाला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए कार्यवाही के निर्देश

प्रेषित समय :16:42:22 PM / Sat, Mar 11th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च की जमीन पर बिल्डरों ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है. इस मामले में इंडियन मिशनरी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यूनाइटेड चर्च ऑफ नार्थ इंडियन ट्रस्ट एडमिन पी लाल व सिलास राजेश लाल 2010 से कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे है. मामले में हाईकोर्ट ने उनके तमाम आरोपों को सही पाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि सभी आरोपों की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें.

जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन जो धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट ईसाई समुदाय के कल्याण के उद्देश्य से दी गई थी. उक्त जमीन को पदाधिकारियों ने भूमाफिया के साथ साजिश रचते हुए बिल्डरों को बेच दिया. चर्च की जमीन को भूमाफियाओं से छुड़ाने के लिए राजेश लाल ने वर्ष 2010 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की शरण ली. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार व जबलपुर जिला प्रशासन को निर्देश दिए है कि ईसाई समुदाय की जमीनों की जांच की कर पदाधिकारियों, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों व बिल्डरों के नाम चिन्हित कर कोर्ट के सामने पेश करें. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि जबलपुर शहर के कई बड़े बिल्डरों ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर मेथोडिस्ट चर्च की जमीन बिल्डिंगे बना दी. एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा ने 2010 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा है कि शुरुआती जांच में राज्य सरकार, बिशप एमव्ही क्रिस्टी, रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री मध्यप्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया विनय पीटर, जीपी कर्नि्लयुस, आरके थेओदोरे पास्टर कोलार रोड भोपाल व अनूप अल्बर्ट के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाए . याचिकाकर्ता ने बताया कि मेथोडिस्ट चर्च कि करीब 2 अरब से ज्यादा की जमीन खरीदने के मामले में कई बड़े बिल्डर भी हैं. जिन्होंने की ओने, पौने दाम पर जमीन खरीद कर उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तान दी हैं. चर्च की जमीन की खरीद-फरोख्त का यह प्रकरण 2010 के पहले से चला आ रहा है. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. राजेश लाल का कहना था कि मिशनरी की प्रापर्टी बेचने का मामला गंभीर होता है. उक्त जमीन किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती है, ना ही इसकी रजिस्ट्री हो सकती है. इसके बाद भी मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों ने बिल्डर व भूमाफिया, प्रशासनिक के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर जमीन की रजिस्ट्री करा ली. इसके बाद उक्त जमीन को बिल्डरों को बेच दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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