पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रेल से होने वाले केंट बोर्ड चुनाव पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. केंट बोर्ड चुनाव में नियमों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर जस्टिस शील नागू व विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने केंट बोर्ड अध्यक्ष, सीईओ व अध्यक्ष के नॉमिनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि उक्त याचिका केंट बोर्उ के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद वर्मा ने दायर कर चुनाव से जुड़े नियम 16 (4) को चुनौती दी थी.
केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद वर्मा की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि इस नियम के तहत मतदाता सूची में नाम जोडऩे के आवेदनों पर अध्यक्ष या उसके नॉमिनी को सुनवाई का अधिकार है. तर्क यह भी दिया गया था कि यदि आवेदन पर नॉमिनी सुनवाई करते हैं तो उसकी अपील पर अध्यक्ष कैसे सुनवाई कर सकता है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि कैंट बोर्ड में रहने वाले बहुत से मतदाताओं की सूची से नाम भी काट दिए गए हैं. केन्द्र की ओर से हाईकोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव उपस्थित हुए, उन्होने कोर्ट को बताया कि 13 व 14 मार्च को आवेदनों पर अध्यक्ष ने ही सुनवाई की है. ऐसे में चुनाव पर रोक लगाने की मांग ठीक नहीं है. याचिकाकर्ता ने मतदान रविवार को निर्धारित करने को भी चुनौती दी है. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह नियत की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी का बजट: किसनी ने घोर निराशा जताई तो किसी ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की समृद्धि कहा
मध्यप्रदेश: सीधी में ट्रक ने 3 बसों को मारी टक्कर, 13 की मौत, 10 लाख मुआवजे का ऐलान
सीएम शिवराजसिंह चौहान ने जबलपुर में किया ध्वजारोहण, कहा तेजी से आगे बढ़ रहा है अपना मध्यप्रदेश..!
मध्यप्रदेश की सैर: सर्दियों में ग्वालियर में करें इन जगहों का करें दीदार
Leave a Reply