एमपी हाईकोर्ट का केंट बोर्ड चुनाव पर रोक से इंकार, 30 अप्रेल से होने है इलेक्शन, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद

एमपी हाईकोर्ट का केंट बोर्ड चुनाव पर रोक से इंकार, 30 अप्रेल से होने है इलेक्शन, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद

प्रेषित समय :15:33:15 PM / Thu, Mar 16th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रेल से होने वाले केंट बोर्ड चुनाव पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. केंट बोर्ड चुनाव में नियमों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर जस्टिस शील नागू व विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने केंट बोर्ड  अध्यक्ष, सीईओ व अध्यक्ष के नॉमिनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि उक्त याचिका केंट बोर्उ के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद वर्मा ने दायर कर चुनाव से जुड़े नियम 16 (4)  को चुनौती दी थी.

केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद वर्मा की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि इस नियम के तहत मतदाता सूची में नाम जोडऩे के आवेदनों पर अध्यक्ष या उसके नॉमिनी को सुनवाई का अधिकार है. तर्क यह भी दिया गया था कि यदि आवेदन पर नॉमिनी सुनवाई करते हैं तो उसकी अपील पर अध्यक्ष कैसे सुनवाई कर सकता है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि कैंट बोर्ड में रहने वाले बहुत से मतदाताओं की सूची से नाम भी काट दिए गए हैं. केन्द्र की ओर से हाईकोर्ट के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव उपस्थित हुए, उन्होने कोर्ट को बताया कि 13 व 14 मार्च को आवेदनों पर अध्यक्ष ने ही सुनवाई की है. ऐसे में चुनाव पर रोक लगाने की मांग ठीक नहीं है. याचिकाकर्ता ने मतदान रविवार को निर्धारित करने को भी चुनौती दी है. मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह नियत की है. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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