नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं. डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है. पुलिस ने की ओर दर्ज एफआईआर के मुताबिक, डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी पति का साथ देने का आरोप है. जिसकी वजह से एफआईआर में 120बी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं.
पीडि़ता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीडि़ता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. वहीं, साल 2020 में पीडि़ता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह काफी परेशान रहने लगी. जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीडि़ता को अपने घर लेकर आ गए.
आरोप है की 14 साल की पीडि़त के साथ साल 2020 से साल 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीडि़ता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई. इसके बाद पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-#Bihar यदि विपक्ष एक हो गया, तो.... अकेले अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे?
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