नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 साल की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं है. इसी तर्क के साथ कोर्ट मामले के आरोपी को बरी करने के खिलाफ की गई पुलिस की अपील को खारिज कर दिया.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब पति-पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाए तो महिला की उम्र 15 साल थी. आईपीसी की धारा 375 के तहत अगर पुरुष पत्नी के साथ संबंध बनाता है, जिसकी उम्र 15 साल से कम नहीं है, तो उसे क्राइम नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है.
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था. एडिशनल सेशन जज ने कहा था- महिला की गवाही के मुताबिक उसने 2014 में शख्स से शादी की थी. इसके बाद दोनों की सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध बने.
2014 में दोनों ने शादी की थी
महिला की मां ने 2015 में शख्स के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. मां ने बताया कि मेरी बेटी 2014 से अपने जीजा के साथ उसके घर में रह रही थी. दिसंबर 2014 में लड़की ने जीजा के साथ शादी कर ली और 2015 में वो गर्भवती हो गई. जब मुझे बेटी के गर्भवती होने की बात पता चली तो मैंने दामाद के खिलाफ रेप का केस कर दिया. मुझे नहीं पता था कि बेटी ने अपने जीजा से शादी कर ली थी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-विस्तारा एयरलाइन फ्लाइट में बम की खबर झूठी, दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों मचा रहा हड़कंप
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