UP: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

UP: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रेषित समय :16:52:41 PM / Fri, Oct 27th, 2023
Reporter :
Whatsapp Channel

गाजीपुर. मुख्तार अंसारी को करंडा मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है. मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है. दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है.

गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है. मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगा है. दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगा है.

बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 32 साल बाद आया फैसला

UP: जेल के अंदर मिली मुख्तार अंसारी की बहू, चित्रकूट के सुपरिटेंडेंट-जेलर समेत 7 सस्पेंड

UP News: माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना

यूपी: जेलर को धमकाने में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट ने सुनाई 7 साल की जेल, जुर्माना भी

यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की 14.90 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

मुख्तार अंसारी के भतीजे सपा कैंडिडेट सुहैब ने मंदिर में जाकर की बजरंग बली की पूजा

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मिली राहत, कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर रिहा करने का दिया आदेश